सहारनपुरः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) अजय साहनी ने एक खनन माफिया की जमीन जबरन अपनी पत्नी के नाम कराने वाले एक पुलिस निरीक्षक नरेश कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पुलिस निरीक्षक ने सहारनपुर जिले के पूर्व विधान परिषद सदस्य (पूर्व एमएलसी) व खनन माफिया हाजी इकबाल की 91.40 लाख रुपए कीमत की लगभग 49.06 बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम करा ली।
निरीक्षक नरेश कुमार पर आरोप है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए यह जमीन अपनी पत्नी के नाम बैनामा कराया। डीआईजी के अनुसार लखनऊ के एक अधिवक्ता देवेंद्र शुक्ला ने मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत की थी। डीआईजी साहनी ने निरीक्षक कुमार के खिलाफ यह कार्रवाई की। निरीक्षक नरेश कुमार ने सहारनपुर जिले के मिर्जापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) पद पर रहते हुए यह कार्य किया। एसएचओ रहते हुए नरेश कुमार ने पद का दुरुपयोग कर प्रदेश स्तर से चिन्हित फरार माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला की बेनामी संपत्ति में से थाना मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित लगभग 49.06 बीघा जमीन बगैर अनुमति प्राप्त किए अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी। आरोपों की जांच की गई तो नरेश कुमार को दोषी पाया गया। इसके बाद डीआईजी ने उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और उसका भाई तथा चारों बेटे विभिन्न आपराधिक मामलों में जेल में हैं। हाजी इकबाल पिछले काफी समय से फरार चल रहा है ।
माफिया की 91 लाख की जमीन पुलिस निरीक्षक ने अपनी पत्नी के नाम कराई, बर्खास्त
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के डीआईजी ने एक खनन माफिया की जमीन जबरन अपनी पत्नी के नाम कराने वाले एक पुलिस निरीक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।