नई दिल्ली/चंडीगढ़ः आम आदमी पार्टी के लिए शनिवार का दिन एकसाथ कई आफत लेकर आया। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में एक व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा के दौरान उन पर कोई तरल पदार्थ (लिक्विड) फेंक दिया। उसे हिरासत में ले लिया गया। आप ने दावा किया कि पकड़ा गया व्यक्ति पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर ‘स्पिरिट’ फेंककर उन्हें जलाना चाहता था। पुलिस ने कहा कि बिना अनुमति के आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल पर पानी फेंका गया। आप ने घटना के लिए भाजपा-नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पिछले 35 दिनों में केजरीवाल पर यह तीसरा ‘‘हमला” है। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान दिल्ली परिवहन निगम के खानपुर डिपो में सेवारत बस मार्शल अशोक झा के रूप में हुई है। सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान झा (41) ने बताया है कि वह पिछले छह महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण निराश था। सूत्रों ने कहा कि झा ने दावा किया कि आप के गठन के दौरान उसने पार्टी को दान दिया था, लेकिन वह इसके ‘‘झूठे वादों” से परेशान था। घटना के समय केजरीवाल सावित्री नगर इलाके में पदयात्रा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक, शाम को करीब पांच बजकर 50 मिनट पर केजरीवाल एक घेरे के पीछे खड़े होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन पर पानी फेंक दिया|
वहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को पिछले साल दर्ज जबरन वसूली के एक मामले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालियान को पूछताछ के लिए आर के पुरम स्थित दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा कार्यालय में बुलाया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी ने बालियान का बचाव करते हुए दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी री अवैध है। बालियान और विदेश में रह रहे गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच कथित बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ है। बातचीत में व्यापारियों से जबरन वसूली का जिक्र है। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब से केजरीवाल ने दिल्ली में कानून-व्यवस्था और बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाना शुरू किया है तब से भाजपा और केंद्र सरकार ‘‘उनकी पार्टी के नेताओं को परेशान करने और उनके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रही है।’
वहीं, पंजाब में मालेरकोटला जिले की एक अदालत ने शनिवार को वर्ष 2016 के कुरान की बेअदबी से जुड़े मामले में दिल्ली के महरौली से आप विधायक नरेश यादव को दो साल की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले में यादव को दोषी ठहराया और शनिवार को फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के समय अदालत में उपस्थित यादव पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने दो अन्य लोगों (विजय कुमार और गौरव कुमार) की दो साल की सजा को बरकरार रखा। एक अन्य आरोपी नंद किशोर को अधीनस्थ अदालत द्वारा बरी कर दिया गया। यादव को मार्च 2021 में अधीनस्थ अदालत ने बेअदबी मामले में बरी कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता मोहम्मद अशरफ ने उनको बरी करने के खिलाफ अपील दायर की थी। पुलिस ने शुरुआत में विजय, गौरव और किशोर पर मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में इस मामले में आप विधायक यादव को गिरफ्तार किया गया था।